अब नहीं मिल पाएगा keventers का असली स्वाद, जानें वजह
विधि
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति JR MIDHA ने कंपनी के वकीलों से कहा कि, 'केवेंटर्स अब उतने अच्छे नहीं रहे जितना पहले हुआ करते थे' उन्होंने ये भी बोला कि, 'आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करने लायक नहीं रहें और आपको अपने प्रोडक्ट बदल लेने चाहिए.'
जब कंपनी के वकीलों ने मजाक में जवाब दिया कि जज ने गलती से लाइसेंसधारी के बेचे गए प्रोडक्ट को खरीदा होगा, तो जज ने कहा कि उनका कई आउटलेट्स में एक ही अनुभव रहा है.अदालत ने फ्रेंचाइजी के खिलाफ किसी भी तरह का अंतरिम फैसला लेने से इनकार कर दिया, जिससे केवेंटर्स नाम के तहत मिल्क प्रोडक्ट बेचने पे रोक लगा दी गई और अदालत ने विवाद को आपस में सुलझाने का आदेश दिया.अदालत ने ये भी कहा कि दलीलों के पूरा होने से पहले एक अंतरिम फैसला नहीं देगी, आगे एक प्रक्रिया होगी जिसमें दोनों पक्षों के प्रस्तुत दस्तावेजों और सबूतों की जांच की जाएगी.
सुपर मिल्क ने अपने लाइसेंसी - प्राइम इंटरग्लोब प्राइवेट लिमिटेड – पर FSSAI (food safety authority) के मंजूरी के बगैर ऐसे मिल्क प्रोडक्ट बेचने का आरोप लगाया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. लाइसेंसधारी ने लगाए गए सभी आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है अदालत ने किसी भी फैसले पर आने के बजाय 2 जुलाई को अगली सुनवाई के आदेश दिया है.